
यदि आप एक स्टार्टअप संस्थापक हैं और टैक्स बचत के अवसरों की तलाश में हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80-IAC आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह धारा योग्य स्टार्टअप्स को टैक्स छूट प्रदान करती है, जिससे वे अपने शुरुआती वर्षों में वित्तीय लाभ उठा सकते हैं।
धारा 80-IAC के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption under Section 80-IAC)
धारा 80-IAC के अनुसार, पात्र स्टार्टअप्स अपने पंजीकरण की तारीख से पहले दस वर्षों में से किसी भी तीन लगातार आकलन वर्षों के लिए 100% टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Section 80-IAC)
टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- DPIIT मान्यता (DPIIT Recognition):
- स्टार्टअप को Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- पंजीकरण की तारीख (Incorporation Date):
- स्टार्टअप को 1 अप्रैल 2016 के बाद और 1 अप्रैल 2030 से पहले पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- टर्नओवर सीमा (Turnover Limit):
- किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- व्यवसाय का प्रकार (Nature of Business):
- स्टार्टअप को उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार में संलग्न होना चाहिए, या रोजगार सृजन और धन सृजन की उच्च क्षमता वाले स्केलेबल व्यवसाय मॉडल पर काम करना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Section 80-IAC Benefits)
- DPIIT के साथ पंजीकरण (Register with DPIIT):
- Startup India पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें (Submit Necessary Documents):
- कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र और व्यवसाय का विवरण अपलोड करें।
- DPIIT प्रमाणपत्र प्राप्त करें (Obtain DPIIT Certificate):
- टैक्स छूट का दावा करने के लिए DPIIT द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
धारा 80-IAC के लाभ (Benefits of Section 80-IAC for Startups)
- टैक्स बचत (Tax Savings):
- शुरुआती वर्षों में टैक्स छूट से स्टार्टअप्स के लिए पूंजी बचत संभव होती है।
- पूंजी में वृद्धि (Increased Capital):
- बचाई गई राशि का उपयोग व्यवसाय के विस्तार और विकास में किया जा सकता है।
- नवाचार को प्रोत्साहन (Encourages Innovation):
- यह योजना उद्यमियों को नए उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए प्रेरित करती है।
ध्यान देने योग्य बातें (Important Points to Note)
- टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए सभी दस्तावेज़ और वित्तीय रिकॉर्ड सही से रखना आवश्यक है।
- यह लाभ तभी मिलेगा जब स्टार्टअप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
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